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गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गर्भपात किट बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी
छापेमारी में चिन्हित स्थान से बड़ी मात्रा में जब्त की गई एमटीपी किट्स, आरोपी फरार,
विभाग ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराई एफआईआर
गुरुग्राम, 20 अगस्त।
महिला स्वास्थ्य सुरक्षा और अवैध चिकित्सीय गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, गुरुग्राम की टीम ने मंगलवार की रात बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. जयप्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम ने सेक्टर-53 थाना क्षेत्र के ढाणी चौक स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में अवैध मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) किट्स एवं सर्जिकल उपकरण बरामद किए। यह कार्रवाई डीसी अजय कुमार के मार्गदर्शन और सिविल सर्जन डॉ. अलका सिंह के दिशा-निर्देशन में की गई।
डिप्टी सिविल सर्जन डॉ जयप्रकाश जोकि जिला में एमटीपी के नोडल अधिकारी भी हैं ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 52 स्थित खाटू श्याम रोड पर ढाणी चौक वजीराबाद में मकान नंबर 1960 में नानी सरकार नामक एक व्यक्ति अवैध रूप से मैसर्ज आभा होमियो ऑप्टिकल एवं डेंटल हाइजीन के नाम से एक स्टोर संचालित कर रहा है। जिसमें वह व्यक्ति अवैध रूप से गर्भपात किट बेचने और उपयोग करने का कार्य कर रहा था, जबकि उसके पास न तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस था और न ही किसी प्रकार का वैध मेडिकल पंजीकरण। उन्होंने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर सिविल सर्जन डॉ अलका सिंह ने उनके नेतृत्व में पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप, चिकित्सा अधिकारी पलड़ा डॉ. हरीश कुमार तथा ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी अमनदीप चौहान की संयुक्त टीम का गठन कर उक्त स्थान पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
डॉ जयप्रकाश ने बताया कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुँची आरोपित व्यक्ति वहाँ से भाग निकला। इसके बाद टीम ने मेडिकल स्टोर परिसर की तलाशी ली और जानकारी के अनुसार मेडिकल स्टोर के पिछले हिस्से की जाँच की और एक नीले प्लास्टिक के ड्रम से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट और सर्जिकल हस्तक्षेप द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। मौके से मेडिकल स्टोर का कोई एमटीपी पंजीकरण नहीं मिला और न ही कोई खुदरा/थोक दवा लाइसेंस स्टॉक में पाया गया। बरामदगी स्थल की वीडियोग्राफी भी की गई। प्रयुक्त एमटीपी किट स्ट्रिप की बरामदगी से यह प्रमाणित होता है कि इसका उपयोग इसी परिसर में किया गया था और गर्भपात कराया गया था। जांच के दौरान टीम ने जब्त सामग्री, रिकॉर्ड और वीडियोग्राफी पुलिस को सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 की धारा 3(5), 88, 91, 125 तथा एमटीपी एक्ट1971 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज कराया है।
डॉ जयप्रकाश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं और समाज में अवैध चिकित्सा प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सकों और पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों से ही उपचार कराएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग अथवा पुलिस प्रशासन को दें।
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